PAN कार्ड में कुछ भी करना है अपडेट तो इस App की लें मदद, मिनटों में होगा काम
पैन कार्ड (Pan Card) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income-Tax department) जारी करता है. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड (Pan Card) होना सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है.
पैन कार्ड में किसी तरह का अपडेट करना भी आसान हो गया है.
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पैन कार्ड में किसी तरह का अपडेट करना भी आसान हो गया है.
पैन कार्ड (Pan Card) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income-Tax department) जारी करता है. किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड (Pan Card) होना सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है.50 हजार रुपए से ज्यादा के लेन-देन और बैंकिंग कामकाज के लिए पैन नंबर होना जरूरी होता है. पहले पैन को अपडेट कराने या नया पैन बनवाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब आप उमंग ऐप (UMANG App) के जरिए इसको घर बैठे ही अपडेट करा सकते हैं और नया कार्ड भी बनवा सकते हैं.
आसान हुआ जानकारी अपडेट करना
पैन कार्ड में किसी तरह का अपडेट करना भी आसान हो गया है.
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अब आप भारत सरकार के उमंग ऐप की मदद से ऐसा कर सकते हैं.
इस ऐप को आपको अपने फोन पर पहले डाउनलोड करना होगा.
अपने रिजस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए इस ऐप पर लॉगिन करना है.
लॉगिन करने के बाद माई पैन पर क्लिक करना है.
यहां नया पेज खुलेगा जिसपर पैन से संबंधी कई सेवाओं की जानकारी होगी.
इनमें से करेक्शन/चेंज वाले ऑप्शन को चुनना है.
CSF फॉर्म खुलेगा जिसमें गलत डिटेल्स को सुधारने का ऑप्शन होता है.
CSF फॉर्म में पैन कार्ड नंबर डालना होगा और अन्य जानकारी डालनी होगी.
प्रक्रिया पूरी होने के बाद करेक्शन फीस भरना होगा.
भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है.
गलत जानकारी को कर सकते है अपडेट
पैन कार्ड में दर्ज किसी भी तरह की गलत जानकारी जैसे कि नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि जैसी जानकारियों को उमंग ऐप के जरिए ठीक किया जा सकता है. उमंग ऐप में आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए लॉगिन कर सकते हैं.
यहां आपको माई पैन टैब में जाकर कर करेक्शन अथवा चेंज ऑप्शन में जाना होगा. इसके बाद पैन कार्ड में जारी किसी भी तरह की गलती को ठीक किया जा सकता है.
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देनी होगी फीस
जानकारी में किसी तरह का सुधार या फिर पैन कार्ड मंगाने के लिए फीस का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए किया जा सकता है. हालांकि अपडेशन के दौरान आपको सभी प्रकार के जरूरी कागजातों और अभी मौजूद पैन कार्ड की फोटोकॉपी को नजदीकी पैन सेंटर या फिर एनएसडीएल TIN केंद्र पर जाकर के जमा करना होगा.
02:16 PM IST